28 मार्च 2020

जांजगीर :-

*जिला कलेक्टर का निर्देश आवश्यक सामग्रियों की दुकानों के  खुलने व बंद करने की समयावधि  की अवहेलना पर होगी कार्यवाही*

जांजगीर चांपा 28 मार्च 2020 को
जिला  कलेक्टर श्री जनक प्रसाद पाठक की अध्यक्षता में आज कोर कमेटी की बैठक में कहा  कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए निषेधाज्ञा लागू की गई है। निषेधाज्ञा के दौरान आवश्यक सामग्री की दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। इसके लिए समय  अवधि निर्धारित है। प्रशासन के निर्देशों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। किराना, पेट्रोल पंप, डेयरी, सब्जी दुकान के लिए दोपहर 12 बजे  से शाम 6 बजे का समय निर्धारित है।

गावों में रास्ता रोकने बनाई गई
बाधाओं को तत्काल हटवाने के दिए निर्देश -ताकि राहत कार्य में लगे कर्मचारियों को आने जाने में कोई असुविधा न हो

 कलेक्टर ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मधुलिका से कहा कि गांव वालों से अपील कर रास्ता रोकने के लिए बनाए गए बेरिकेड्स बाधाओं को तत्काल हटाने की कार्रवाई करें। जरूरी काम से आने-जाने वालों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आवागमन को सुचारू बनाएं ताकि लाकडाऊन की स्थिति में प्रशासनिक, विभागीय कामकाज में कोई अवरोध पैदा न होने पाएं

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