*रेल्वे में नौकरी लगाने के नाम पर 90 लाख रुपये की ठगी करने वाले लोगों को हसौद पुलिस ने गिरप्तार कर जेल दाखिल किया*
जांजगीर चाम्पा हसौद थाना क्षेत्र अंतर्गत रेल्वे में नौकरी लगाने के नाम पर 88लाख रुपये की ठगी करने वाले लोगों को हसौद पुलिस ने न्याययिक रिमांड पर जेल भेजा, मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रकरण सदर के प्रार्थी अशोक कुमार कश्यप पिता धोबिलाल कश्यप उम्र 35 साल साकिन मरघटी का 01/06/2020 को थाना हसौद आकर एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया की यह करीबन 07,08 वर्ष पूर्व रायगढ़ में प्राइवेट नौकरी करते आ रहा था की वर्ष 2017 के 10 वे माह में ग्राम गुडरुकला का पन्नालाल कश्यप इसे फोन कर रेलवे में नौकरी करना है तो तुम अपना प्राइवेट नौकरी छोड़कर वापस आ जावो,कहने पर यह आकर पन्नलाल कश्यप से मिला जो पन्नलाल कश्यप द्वारा हसौद में आरोपी भरत कश्यप,दीपक कश्यप,एवं अर्जुन बर्मन से मिलाया तथा सभी आरोपी मिलकर प्रार्थी को दीपक कश्यप,एवं दिलीप कश्यप,का फर्जी दस्तावेज दिखाकर झांसे में लेकर इससे और अन्य पीड़ितों से वर्ष 2017 से वर्ष जुलाई 2019 तक अलग अलग किस्तों में प्रार्थी से कुल दस लाख रुपये(1000000/रु) एवं अन्य पीड़ितों से अठहत्तर लाख रुपये(7800000/रु) कुल 9000000 रु कुल का ठगी किया,की रिपोर्ट पर हसौद टीआई देवेश सिंह राठौर की कुशल नेतृत्व में उक्त आरोपियों के विरुद्ध धारा 120बी,420 भादवि,का अपराध पंजीबन्ध किया जाकर कायमी की सूचना श्रीमान पुलिश अधीक्षक महोदया जिला जांजगीर चाम्पा श्रीमति पारुल माथुर (भापुसे) श्रीमान अति पुलिस अधीक्षक श्रीमति मधुलिका सिंह तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय चन्द्रपुर / डभरा भवानी सिंह खुटिया को दी गई,जिनके द्वारा प्रकरण के आरोपी को तत्काल गिरप्तार करने का निर्देश प्राप्त होने पर उनके मार्ग दर्शन पर प्रकरण के आरोपी 1.अर्जुन बर्मन पिता दुजराम बर्मन उम्र 42 साल,2.भरत कश्यप पिता गेंदलाल कश्यप उम्र 45 साल,3.दिलीप कश्यप पिता भरतलाल कश्यप उम्र 26 साल,4.दीपक कश्यप पिता भरत कश्यप उम्र 24 साल,सभी साकिन ग्राम हसौद थाना क्षेत्र हसौद जिला जांजगीर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर सभी आरोपियों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपियो से विभिन्न फर्जी दस्तावेजों,4 नग मोबाईल,ठगी किये गए रकमो में से 159200रु को जप्त किया गया है,विवेचना दौरान मामले में आरोपियों के विरुद्ध धारा 467,468/471 जोड़ा गया है,उक्त आरोपियों को विधिवत गिरप्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है,उक्त कार्यवाही में हसौद टीआई देवेश सिंह राठौर की कुशल नेतृत्व में मल्होत्रा,चंदन सिंह,योगेश्वर सिंह बंजारे,सालिक राम,आरक्षक,शिवगोपाल रात्रे,सहित हसौद पुलिस टीम की विशेष योगदान रहा है।
हसौद से क्राइम रिपोर्ट
जांजगीर चाम्पा हसौद थाना क्षेत्र अंतर्गत रेल्वे में नौकरी लगाने के नाम पर 88लाख रुपये की ठगी करने वाले लोगों को हसौद पुलिस ने न्याययिक रिमांड पर जेल भेजा, मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रकरण सदर के प्रार्थी अशोक कुमार कश्यप पिता धोबिलाल कश्यप उम्र 35 साल साकिन मरघटी का 01/06/2020 को थाना हसौद आकर एक लिखित आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया की यह करीबन 07,08 वर्ष पूर्व रायगढ़ में प्राइवेट नौकरी करते आ रहा था की वर्ष 2017 के 10 वे माह में ग्राम गुडरुकला का पन्नालाल कश्यप इसे फोन कर रेलवे में नौकरी करना है तो तुम अपना प्राइवेट नौकरी छोड़कर वापस आ जावो,कहने पर यह आकर पन्नलाल कश्यप से मिला जो पन्नलाल कश्यप द्वारा हसौद में आरोपी भरत कश्यप,दीपक कश्यप,एवं अर्जुन बर्मन से मिलाया तथा सभी आरोपी मिलकर प्रार्थी को दीपक कश्यप,एवं दिलीप कश्यप,का फर्जी दस्तावेज दिखाकर झांसे में लेकर इससे और अन्य पीड़ितों से वर्ष 2017 से वर्ष जुलाई 2019 तक अलग अलग किस्तों में प्रार्थी से कुल दस लाख रुपये(1000000/रु) एवं अन्य पीड़ितों से अठहत्तर लाख रुपये(7800000/रु) कुल 9000000 रु कुल का ठगी किया,की रिपोर्ट पर हसौद टीआई देवेश सिंह राठौर की कुशल नेतृत्व में उक्त आरोपियों के विरुद्ध धारा 120बी,420 भादवि,का अपराध पंजीबन्ध किया जाकर कायमी की सूचना श्रीमान पुलिश अधीक्षक महोदया जिला जांजगीर चाम्पा श्रीमति पारुल माथुर (भापुसे) श्रीमान अति पुलिस अधीक्षक श्रीमति मधुलिका सिंह तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी महोदय चन्द्रपुर / डभरा भवानी सिंह खुटिया को दी गई,जिनके द्वारा प्रकरण के आरोपी को तत्काल गिरप्तार करने का निर्देश प्राप्त होने पर उनके मार्ग दर्शन पर प्रकरण के आरोपी 1.अर्जुन बर्मन पिता दुजराम बर्मन उम्र 42 साल,2.भरत कश्यप पिता गेंदलाल कश्यप उम्र 45 साल,3.दिलीप कश्यप पिता भरतलाल कश्यप उम्र 26 साल,4.दीपक कश्यप पिता भरत कश्यप उम्र 24 साल,सभी साकिन ग्राम हसौद थाना क्षेत्र हसौद जिला जांजगीर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर सभी आरोपियों द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर आरोपियो से विभिन्न फर्जी दस्तावेजों,4 नग मोबाईल,ठगी किये गए रकमो में से 159200रु को जप्त किया गया है,विवेचना दौरान मामले में आरोपियों के विरुद्ध धारा 467,468/471 जोड़ा गया है,उक्त आरोपियों को विधिवत गिरप्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है,उक्त कार्यवाही में हसौद टीआई देवेश सिंह राठौर की कुशल नेतृत्व में मल्होत्रा,चंदन सिंह,योगेश्वर सिंह बंजारे,सालिक राम,आरक्षक,शिवगोपाल रात्रे,सहित हसौद पुलिस टीम की विशेष योगदान रहा है।
हसौद से क्राइम रिपोर्ट