ग्राम पंचायत बुदेंली सरपंच को पद मुक्त किया गया।
मालखरौदा/ ब्लाक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बुंदेली के सरपंच को पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 (1) के तहत वित्तीय अनियमितता का दोषी पाए जाने पर एसडीएम ने किया पद से पृथक
मालखरौदा/ग्राम पंचायत बुंदेली के सरपंच द्वारा 14 वित्त की राशि को बिना प्रस्ताव के नियम विरुद्ध आहरण किए जाने पर सरपंच को पद से हटा दिया गया है 14 वित्त की राशि 6लाख 20हजार सरपंच और तत्कालीन सचिव द्वारा बिना प्रस्ताव के नियम विरुद्ध राशि आहरण करने की शिकायत जिला सीईओ और एसडीएम से हुई थी जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि ग्राम पंचायत बुंदेली के सरपंच चमेली कवर और तत्कालीन सचिव हेमंत कर्ष द्वारा 13 जून 2020 से 22 जून 2020 तक 6 मदों की 6 लाख 20 हजार ₹80 पंचायत के कार्यवाही पंजी में बिना प्रस्ताव के खाता क्रमांक 2191 087 2381 इलाहाबाद बैंक शाखा मालखरोदा से आहरण किया गया है इसी तरह पूर्व में भी सरपंच सचिव द्वारा ₹25000 को पंचायत के बिना प्रस्ताव के सरपंच पति सुंदर कवर के नाम से चेक जारी कर राशि आहरण किया है जिस संबंध में शिकायतकर्ता उचित जांच कर पंचायत राज अधिनियम की धारा 39 व40 के तहत सरपंच व तत्कालीन सचिव के खिलाफ कार्यवाही की मांग की थी मामले के जांच के बाद वित्तीय अनियमितता किए जाने में दोषी पाए जाने पर सरपंच को एसडीएम शक्ति ने पद से पृथक कर दिया है। यहां दिलचस्प बात यह है कि अभी तक सचिव के ऊपर कोई कार्यवाही नहीं किया गया बल्कि उसे 2 पंचायतों का कार्यभार दिया गया है वही आदिवासी महिला सरपंच को सचिव की कारगुजारी की सजा मिल रही है वही सचिव के ऊपर भी कार्यवाही किए जाने की जरूरत है। क्योंकि दोनों के हस्ताक्षर बगैर राशि आहरण नहीं हो सकता सचिव को शासन ने सरपंच को मार्गदर्शन देने के लिए ही रखा है लेकिन सचिव ने किस प्रकार आदिवासी महिला सरपंच को गलत तरीके से प्रस्ताव बनाकर पैसा आहरण कराया यह भी सोचने वाली बात है। हालांकि अनुविभागीय अधिकारी शक्ति ने जिला पंचायत सीईओ को पत्र प्रेषित कर तत्कालीन सचिव हेमंत कर सके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने हेतु पत्र लिखा है।। यह देखने वाली बात होगी कि जिला पंचायत सीईओ इस पत्र पर क्या कार्यवाही करते है ताकि इस प्रकार से फर्जीवाड़ा करने वाले सचिव को सबक मिले "बीएस मरकाम शक्ति अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शक्ति ग्राम पंचायत बुंदेली की 14 वे वित्त की राशि को बिना प्रस्ताव के नियम विरुद्ध आहरण किए जाने के मामले में जांच उपरांत दोषी पाए जाने पर ग्राम पंचायत बुंदेली सरपंच को पंचायत राज अधिनियम की धारा के तहत वित्तीय अनियमितता किए जाने के दोषी पाए जाने पर पद से पृथक किया गया है"



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