28 अप्रैल 2023

SUPREME COURT BREAKING : IAS अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत।


 SUPREME COURT BREAKING : IAS अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। 


रायपुर -  सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजय किशन कौल एवं जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह की बेंच ने आज 28 अप्रैल 2023 को अनिल टुटेजा को एक्साइज मामले में बड़ी राहत (No Coercive Action) दी है। सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी, सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ अग्रवाल, एवं एडवोकेट अर्शदीप सिंह खुरुना ने टुटेजा की पैरवी करते हुए कहा कि ED के पास आज कोई  प्रेडिकेट / स्केड्यूल ओफ्फेंस नहीं है, इस वजह से ED की कार्यवाही पूर्णतः अवैध है। ED की ओर से ASG एस वी राजू ने अपना पक्ष रखा । 

‘No Coercive action’ का मतलब किसी तरह की दंडात्मक कार्यवाही पर रोक समझा जा सकता है।


Share This

0 comments: